13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मस्थल के आसपास नहीं बिकेगा मांस- मदिरा, 10 किमी का क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित

सीएम आफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित किये जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है.

यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है और इस दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है.

सीएम आफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित किये जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है.

Also Read: BSP के लिए मुख्तार अंसारी के बदले कितने फायदेमंद होंगे राजभर, जानें कौन रहा है किसपर भारी

इससे पहले योगी सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. अब योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है.

Also Read: IND vs ENG: मैनचेस्टर टेस्ट खेलने से कोहली एंड कंपनी किया मना! इस वजह से रद्द हुआ पांचवां टेस्ट

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें