Jharkhand Private School Fees News रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्राइवेट स्कूलों के फीस मामले में दायर याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई के लिए मामले को खंडपीठ में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में ज्योति शर्मा की अोर से दायर जनहित याचिका के साथ होगी. मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित है.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समान मामले में आदेश पारित कर दिया है, इसलिए इस याचिका में आगे की सुनवाई का कोई आैचित्य नहीं रह गया है. उन्होंने मामले को निष्पादित करने का आग्रह किया.
वहीं राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर खंडपीठ में जनहित याचिका लंबित है. मामले को उसी के साथ टैग करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अोर से अध्यक्ष अभय कुमार मिश्र ने याचिका दायर की है.
Posted By : Sameer Oraon