बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में हसनपुर विधान सभा क्षेत्र से राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनोती देने वाली चुनाव याचिका पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट सुनवाई हुई. तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी गई है.
गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से अदालत में इशू अर्थात पक्षकारों के बीच जिन विवादित बिंदुओं पर भी अदालत अपना निर्णय दे सकता है उसे दाखिल किया गया. न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने इसे रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है. अब 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इशू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी. गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी जो इस मुकदमें से जुड़े हुए होंगे.
तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अर्थात अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है. याचिकाकर्ता ने यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जद यू के उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट विजयी घोषित उम्मीदवार घोषित करने को लेकर याचिका दायर किया है.
मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्रदायर करते समय सम्पति से संबंधित जानकारी को हलफनामा में छुपाना बताया गया है. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे करप्ट प्रैक्टिस बताया है.
उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था . नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई थी. 19 अक्टूबर, 2020 नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी.3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. इस मामले में 30 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी.
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