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Bihar News: शराबबंदी मामले में अनोखे शर्त पर जज ने दी जमानत, अदालत के फैसले की लोग कर रहे जमकर तारीफ

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. पुलिस शराब मामले में रोजाना कई मामले दर्ज कर रही और आरोपित गिरफ्तार किये जा रहे हैं. इस बीच अदालत के एक फैसला काफी चर्चे में है. एक आरोपित को कोर्ट ने जमानत तो दे दिया लेकिन इसके लिए अनोखा शर्त उसके सामने रखा. जमानत का यह मामला इन दिनों सुर्खियों में है.

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. पुलिस शराब मामले में रोजाना कई मामले दर्ज कर रही और आरोपित गिरफ्तार किये जा रहे हैं. इस बीच अदालत के एक फैसला काफी चर्चे में है. शराबबंदी के मामले में जेल में बंद एक आरोपित को कोर्ट ने जमानत तो दे दिया लेकिन इसके लिए अनोखा शर्त उसके सामने रखा. जमानत का यह मामला इन दिनों सुर्खियों में है.

दैनिक जागरण के अनुसार, पूरा मामला मधुबनी जिले से जुड़ा हुआ है. झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) की कोर्ट में शराबबंदी मामले में जेल में बंद एक शराब धंधेबाज की जमानत याचिका पर सुनवाई थी. जिसे उन्होंने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी. जज ने बंदी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो भविष्य में हमेसा शराबबंदी कानून का पूर्णतया पालन करेगा.

जज ने बंदी से वादा कराया कि वो गरीब परिवार के पांच बच्चों को तीन माह तक बिना फीस लिए शिक्षा दिलायेगा. वहीं यह भी कहा कि उन बच्चों के परिवार से इस बात का लिखित प्रमाणपत्र लेकर अदालत में जमा भी कराना होगा. जिसके बाद बंदी ने इसपर हामी भरी और जज ने उसके जमानत याचिका को मंजूरी दे दी. जज के इस फैसले की लोग प्रशंसा कर रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि पूरा मामला शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था. दरअसल, मधेपुर थाना में थाना के चौकीदार के आवेदन पर 16 नवंबर 2020 को एक केस दर्ज किया गया था. जिसमें जमानत मामले से जुड़ बंदी नीतीश कुमार यादव को भी आरोपित बनाया गया था. इसमें कुछ अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है.

बताया गया कि ये लोग स्कार्पियो एवं बाइक से शराब ले जा रहे थे. जानकारी मिलने पर रोका गया तो हवाई फायरिंग करते हुए सभी भाग निकले. जिस बाइक पर बैठे व्यक्ति ने फायर किया उस बाइक को नीतीश कुमार यादव ही चला रहा था. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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