पटना. अब एक क्लिक में आप किसी भी थाने में दर्ज एफआइआर की कॉपी को देख सकते हैं. इतना ही नहीं किसी भी प्राथमिकी में गिरफ्तारी से लेकर बगैर पहचान वाले शव, गायब व्यक्तियों की सूचना से लेकर हथियार के गायब होने और प्राप्त होने की सूचना की जानकारी भी मिल सकेगी.
दरअसल, बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट को पुलिस मुख्यालय लगातार अपडेट कर रहा है. जैसे-जैसे राज्य के थाने राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के तहत जुड़े रहे हैं. वैसे-वैसे ऑनलाइन जानकारी की व्यापकता बढ़ती जा रही है. गौरतलब है कि 894 थाने सीसीटीएनएस के तहत जुड़े चुके हैं और 162 थानों पर काम चल रहा है. एक माह के भीतर राज्य के सभी 1094 थानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जायेगा.
राज्य में सीसीटीएनएस का काम लगभग अंतिम चरण में है. ऑनलाइन प्राथमिकी की सुविधा होने के पर आम आदमी इसका बड़ा लाभ उठा सकता है. अगर कहीं कोई प्राथमिकी होती है, तो एससीआरबी की साइट पर जाकर जिला, थाना, प्राथमिकी संख्या आदि की जानकारी देकर एफआइआर की कॉपी अपलोड होती.
इससे यह पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति पर किस कांड में किन-किन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसके लिए किसी को थानों का चक्कर नहीं लगाना होगा. इसी प्रकार किसी कांड में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह भी कोई व्यक्ति प्राथमिकी संख्या के आधार पर जान सकेगा.
दूसरी तरफ बिहार पुलिस की वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है. इसमें ऑनलाइन प्राथमिकी करने से लेकर दर्ज प्राथमिकी पर अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकेंगे. बिहार पुलिस वेबसाइट पर पुलिस व संबंधित थाने को लेकर भी शिकायत करने की सुविधा रहेगी.
किसी काम को लेकर अगर रिश्वत की मांग की जाती है, तो भी इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं. फिलहाल बिहार पुलिस की नयी वेबसाइट का मजमून ऑनलाइन किया जा चुका है, लेकिन अधिकतर सुविधा दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है.
Posted by Ashish Jha