पटना. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के निर्देश के बाद बीपीएससी ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी (Assistant Prosecution Officer) मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित कर दिया. यह परीक्षा 24 अगस्त से 27 अगस्त तक होनी थी. लेकिन, पटना हाइकोर्ट के पीटी रिजल्ट को नये सिरे से रिवाइज करने के आदेश को देखते हुए बीपीएससी ने इसे स्थगित कर दिया गया है.
सोमवार को हाइकोर्ट ने बीपीएससी को निर्देश दिया कि वह एपीओ की नियुक्ति के लिये निकाले गये प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रिवाइज करते हुए नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करे. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने सुदीप कुमार दास व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में आयोग को कहा कि वह प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को पुनरीक्षित करते हुए मिनिमम क्वालीफाईंग मार्क्स के क्राइटेरिया को हटाते हुए 1:10 के अनुपात में रिजल्ट प्रकाशित करे.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मंगलवार 24 अगस्त से मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है. याचिकाकर्ता सुदीप कुमार को कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर होने के बावजूद चयन नहीं हो सका क्योंकि इन्होंने क्वालीफाईंग मार्क्स प्राप्त नहीं किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि एपीओ के 553 पदों पर नियुक्ति के लिये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा छह फरवरी , 2020 को विज्ञापन संख्या – 01/ 2020 निकाला गया था.
आयोग द्वारा सात फरवरी, 2021 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी. 27 अप्रैल को आयोग द्वारा प्रीलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था. मामले में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है. प्रति प्राप्त होने के बाद उसका अध्य्यन कर आगे आयोग निर्णय लेगा. अभी परीक्षा को अगले निर्णय तक के लिए स्थगित किया गया है.