राहुल गांधी मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख सत्या यादव को समन भेजा है. NCPCR ने सत्या यादव को 17 अगस्त को पेश होने के लिए भी कहा है.
एनसीपीसीआर (NCPCR) ने फेसबुक (Facebook) को नोटिस भेजकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर रेप पीड़िता के परिजन की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने के लिए कहा था. लेकिन आयोग के मुताबिक, फेसबुक ने कोई कार्रवाई की या नहीं, इस बारे में आयोग को अबतक कोई जानकारी नहीं दी.
राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने से पहले ही बवाल मचा हुआ है. वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ही ट्विटर से कार्रवाई करने की मांग की थी. एनसीपीसीआर की शिकायत के बाद, गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था.
एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है. राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था.
राहुल ने मृतक नाबालिग पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी, जिनके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कथित रूप से बलात्कार किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके माता-पिता की सहमति के बिना ओल्ड नंगल श्मशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया था. बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की है, जो गैरकानूनी है.
भाजपा ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद किये जाने को लेकर कहा कि यही वह एकमात्र जगह थी, जहां वह सक्रिय थे लेकिन उन्हें अब वहां से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्विटर अकाउंट बहाल करने के लिए राहुल को केंद्र द्वारा लागू किये गये नये सोशल मीडिया नियमों का पालन करने को कहा.
Posted By Ashish Lata