नयी दिल्ली : आज के दौर में पहचान पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज हो गया है. वित्तीय लेनदेन, सरकारी योजनाओं के लाभ समेत हर जगह पहचान पत्र की जरूरत होती है. ऐसे में घर के सदस्यों का पहचान पत्र बनवाना लाजिमी है. लेकिन, अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाये, तो पहचान पत्रों आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट का क्या करें.
पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल हो सकता है. अगर आप घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके पहचानपत्रों को इधर-उधर फेंक देते हैं या लापरवाही करते हैं, तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं. मुसीबतों से बचने के लिए आपको इन दस्तावेजों को रद्द करवाना जरूरी होता है. इसके लिए आपको संबंधित विभागों को सदस्य के मृत्यु की सूचना देनी होती है.
आधार कार्ड के जरिये मोबाइल का सिमकार्ड समेत कई जगहों पर इस्तेमाल होता है. ऐसे में घर के सदस्य की मृत्यु होने पर आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास आधार कार्ड कैंसिल कराने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है. इसलिए जिन विभागों या योजनाओं में आधार कार्ड को लिंक किया गया है, उस विभाग को मृत्यु की सूचना देनी होती है.
आयकर रिटर्न फाइल करने से लेकर अन्य वित्तीय लेन-देन में पैनकार्ड का नंबर देना जरूरी होता है. पैन कार्ड को रद्द कराया जाता है. इसके लिए मृत्यु होनेवाले व्यक्ति के परिजनों को आयकर विभाग से संपर्क कर पैन कार्ड को रद्द कराना होता है. यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि पैन कार्ड को रद्द कराने से पहले बैंकों के खातों को बंद करवाया जाये, अन्यथा बैंकों से पैसे की निकासी में समस्या आ सकती है.
वोटर आईडी कार्ड की जरूरत मतदान के अलावा पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है. वोटर आईडी कार्ड का उपयोग भी सिमकार्ड लेने से लेकर अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए मृत्यु होनेवाले व्यक्ति के परिजनों को स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करना जरूरी होता है. यहां आपको फॉर्म-7 भरना होता है. इसे भरने के बाद जिस व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड रद्द कराना है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है. इसके बाद वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया जाता है.
पासपोर्ट भी एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पासपोर्ट को संभाल कर रखना होता है. क्योंकि, पासपोर्ट को रद्द कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं है. मालूम हो कि पासपोर्ट निर्धारित समय के लिए ही जारी किया जाता है. इसे अपडेट कराना जरूरी होता है. इसलिए इसकी समय सीमा पूरी होने पर वह स्वत: अमान्य हो जाता है. लेकिन, जब तक समय सीमा है, तब तक इसका दुरुपयोग ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है.
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