पटना. राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां में जुट गया है. आयोग ने सभी जिलों को इवीएम में प्रयुक्त होनेवाले मतपत्रों की छपाई का निर्देश दिया है. पहली बार इवीएम से होनेवाले मतदान में पदों के लिए छपनेवाले मतपत्रों के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. पहले बैलेट बॉक्स से होनेवाले मतदान में पदवार बैलेट पेपर के अलग अलग रंग होते थे. अब इवीएम में चार पदों के लिए लगनेवाले बैलेट पेपर की छपाई करायी जानी है.
इवीएम में जिन चार पदों के प्रत्याशियों के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग होगा, उसमें उजले कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट किया जायेगा. इसी प्रकार से मुखिया पद के प्रत्याशियों का नाम उजले कागज हरा रंग में, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों का नाम उजले काजग पर नीले रंग से और जिला पर्षद के सदस्यों के पद नाम उजले कागज पर लाल रंग से मुद्रित किया जायेगा. इससे प्रत्याशियों को हर पद के प्रत्याशियों को पहचान करने में आसानी होगी.
प्रत्याशियों का क्रम संख्या एवं नाम बाएं तरफ और आवंटित प्रतीक पैनल के दाएं साइड में रहेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इस आशय का निर्देश दिया है कि वह ग्राम पंचायत के चार पदों पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और जिला पर्षद के सदस्यों का निर्वाचन एम-2 इवीएम से कराया जाना है. इसके लिए इवीएम में उपयोग किये जानेवाले मतपत्र और टेंडर मतपत्रों का मुद्रण स्थानीय स्तर पर ही कराया जाये.
आयोग ने कहा है कि हर पद के लिए चिह्नित इवीएम के लिए पांच मतपत्र प्रति बूथ की दर से टेंडर वोट के लिए प्रति बूथ 20 बैलेट पेपर की प्रिंटिंग करायी जानी है. यथा किसी निर्वाचन क्षेत्र में मुखिया पद के लिए 15 बूथ हैं, तो इवीएम में प्रयुक्त किये जाने के लिए कुल 75 मतपत्र और टेंडर बैलेट के 300 मतपत्रों की छपाई करायी जाये. आयोग ने कहा है कि बेल और इसीआइएल की इवीएम के लिए अलग-अलग साइज के मतपत्र की छपाई की जानी है.
एक शीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों का नाम समाविष्ट किया जा सकता है. 16 से कम प्रत्याशी होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जायेगा. यदि प्रत्याशियों की संख्या 33-48 के बीच होगी तो तीन और 49-64 तक हो तो चार शीट का प्रयोग किया जायेगा. इवीएम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था है. इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट का उपयोग में लाया जा सकता है.
पंचायत आम चुनाव में अब तीन पदाधिकारियों को इवीएम और बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूप में जमा कराने के लिए जाना होगा. पहले सिर्फ पीठासीन पदाधिकारी मजिस्ट्रेट से साथ बैलेट बॉक्स जमा कराने जाते थे. पहली बार चार पदों के मतदान के लिए इवीएम के प्रयोग होने के बाद अब इसे जामा कराने के तीन अधिकारियों को स्ट्रांग रूम तक जमा कराने की जिम्मेदारी दी गयी है.
आयोग ने जिलाधिकारियों व प्रमंडलीय आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के चार पदों पर एम-2 मॉडल इवीएम से मतदान कराया जाना है. साथ ही ग्राम कचहरी के दो पदों पर मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा. ऐसे में हर बूथ पर कम -से -कम चार बैलेट यूनिट और चार कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट बॉक्स का उपयोग होगा.
मतदान समाप्ति के बाद उस सामग्रियों को संग्रह स्थल पर जमा कराने के लिए पीठासीन पदाधिकारी के अलावा मतदान पदाधिकारी-एक (पी-1) और मतदान पदाधिकारी -2 (पी-2) को रहना अनिवार्य होगा. ये पदाधिकारी गश्ती सह इवीएम संग्रहण दंडाधिकारी के साथ वज्रगृह पर आयेंगे और शेष कर्मी मतदान अधिकारी ((3ए, 3बी, 3सी) बूथ से ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गयी व्यवस्था के अधीन वापस लौट जायेंगे.
Posted by Ashish Jha