प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसेलिंग की तिथि को अपराह्न 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी़. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराये गये वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किये जायेंगे़. अपलोड करने के लिए जिलावार यूंजर आइडी तथा पासवार्ड संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है़.
प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउडस्पीकर के माध्यम से तीन बार पुकारा जाएगा़ अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थी को तीन-तीन बार पुकारा जाएगा़. ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, बाद में नियोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा़. वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है तो उपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी, जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहे, वैसे छुटे अभ्यर्थी को मेधा सूची के अनुसार कौंसिलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा़.
-शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक देय नहीं होगा़
– काउन्सिलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता परीक्षाका मूल प्रमाण पत्र को जमा कर लिया जाएगा़ चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र / अंक पत्र जो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होगा, उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा़ इसके उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा़.
-काउन्सिलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता हो तो उनके स्वघोषणा पत्र के आधार पर प्रशैक्षणिक एवं टीइटी का मूल प्रमाण पत्र वापस ले सकते हैं.
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इससे पहले नियोजन इकाई की तरफ से वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा़ अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम कोटिवार इस प्रकार होगा-
सबसे पहले अनारक्षित कोटि, अनारक्षित (महिला) कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि, पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि, अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जाति (महिला) कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि, अनुसूचित जनजाति (महिला) कोटि आरक्षित वर्ग की महिला (आरएफ), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की (पुरुष / महिला) (इडब्ल्यूएस) कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की (महिला) कोटि होगा़ निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा, वहां सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियोजन इकाई देगी़ इसके पश्चात स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को यथा उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष काउन्सिलिंग करायी जायेगी़
Posted By: Thakur Shaktilochan