15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार, जानिए क्या है मामला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पिछले गुरुवार को खारिज कर दी. अदालत ने इस कथित अपराध को असामाजिक गतिविधि और समाज के लिए खतरा करार दिया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला की अश्लील फोटो पोस्ट करने के मामले में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस मामले के आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. अदालत ने पिछले गुरुवार को ही उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया.

मीडिया की खबर के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिला की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पिछले गुरुवार को खारिज कर दी. अदालत ने इस कथित अपराध को असामाजिक गतिविधि और समाज के लिए खतरा करार दिया है.

जस्टिस जेजे मुनीर ने इलाहाबाद के मानव नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक सीडी भी सामने आई है, जिसमें याचिकाकर्ता उस महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है. इस तरह का आचरण और अपराध एक तरह से असामाजिक गतिविधि और समाज के लिए खतरा है.

याचिकाकर्ता के अनुसार, वह और महिला लंबे समय से एक दूसरे के रिलेशन में थे और जब महिला अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश गई, तो उसने रिलेशन तोड़ दिए. अतीत के रिलेशन पर पर्दा डालने के लिए अपने परिवार के दबाव में महिला ने संबंध विच्छेद किया. याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में कहा कि उसने किसी भी तरह से उस महिला को नहीं धमकाया और न ही उसकी कोई फोटो फेसबुक पर डाली.

इससे पहले, अदालत ने जांच अधिकारी की ओर से इकट्ठा किए गए सबूतों को तलब कर उसे देखा और तब कहा कि पहली नजर में इन आरोपों में दम दिखाई देता, क्योंकि केस डायरी में दर्ज तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और उस महिला के अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें