नयी दिल्ली : यहां हम आपको एक ऐसी सरकार स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप साल में 250 रुपये जमा करके भी लाखों का फंड बना सकते हैं. भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में सबसे कम निवेश कर भी 15 लाख रुपये तक का फंड जमा किया जा सकता है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने इस योजना की शुरुआत की थी. इसमें न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा किया जा सकता है.
यह एक छोटी बचत योजना है. इसमें आपको एक बेहतर ब्याज दर मिलता है और आपके पैसे सुरक्षित भी रहते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि इसे बेटियों के नाम पर ही शुरू किया जा सकता है. अगर आप 250 रुपये सालाना वाला स्कीम चुनते हैं तो आपको हर दिन 1 रुपये से भी कम की बचत करनी होगी. इसका खाता किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. इसमें निवेश काफी सुरक्षित है.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बेटी के जन्म के बाद 10 साल तक का समय होता है. इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा किया जा सकता है. शुरुआत में सरकार इसपर 9.1 फीसदी सालाना के दर से ब्याज देती थी, जो अब 7.6 फीसदी हो गया है. वैसे माता पिता जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे की बचत करना चाहते हैं, वे इसमें निवेश कर सकते हैं.
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शुरुआत में इस योजना में सरकार ने 9.1 फीसदी सालाना ब्याज देने का निर्णय लिया था. बाद में धीरे-धीरे कम होकर यह 7.6 फीसदी सालाना हो गया है. अगर आप 3000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आप एक साल में 36000 रुपये जमा करेंगे. ऐसे में आपको मौजूदा 7.6 फीसदी की दर से भी 9,11,574 रुपये मिलेंगे. स्कीम की मेच्योरिटी 21 साल में होती है. ऐसे में आपको 21 साल में करीब 15,22,221 रुपये मिलेंगे. आप जमा राशि का 50 फीसदी बेटी के 18 साल होने पर उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में खाता खोल सकते हैं. इसके लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र और माता पिता के पहचान और निवास का प्रमाण पत्र देना होगा. एक बार खाता खोलने के बाद इसे नियमित रूप से चलाना जरूरी होता है. बच्ची का उम्र खाता खोलने के समय 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. एक अभिभावक केवल दो बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं. एक बच्ची के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के तहत खोला जा सकता है.
इस योजना के तहत खोले गये खाते को 21 वर्षों तक चलाना होता है. इससे पहले बेटी की शादी होने की स्थिति में खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं. अगर खाता धारक की मौत हो जाती है तो मृत्यु प्रमाणपत्र जमा कर खाता बंद करवाया जा सकता है. पांच साल तक चलाने के बाद कभी भी खाता बंद करवाया जा सकता है, लेकिन उसपर ब्याज दर सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा. इसका खाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है.
Posted By: Amlesh Nandan.
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