बिहार में सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया है. संशोधन के बाद प्रकाशित गजट का मामला अब अदालत पहुंच गया है. पटना नगर निगम में इसे लेकर काफी नाराजगी है. वार्ड पार्षदों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार के द्वारा नगरपालिका की शक्ति को छीना जा रहा है. वहीं पटना में बुधवार को इसे लेकर बैठक बुलाई गई है जिसमें पूरे प्रदेश से मेयर और डिप्टी मेयर हिस्सा लेंगे और मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका नगरपालिका से जुड़े इसी विवाद से है. जिसमें पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार नगरपालिका की शक्ति पर अतिक्रमण कर रही है. उनसे ये ताकत छिना जा रहा है. पार्षद सरकार द्वारा प्रकाशित नये गजट का विरोध कर रहे हैं.
बता दें कि बीते 31 मार्च को राज्य सरकार ने जिस गजट को प्रकाशित किया उसके तहत बिहार नगरपालिका अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन कर लिया गया है. पार्षदों का आरोप है कि इस संशोधन के बाद अब नगरपालिका की स्वायत्त शक्ति छीन ली गयी है. अब नगरपालिका तृतीय और चतूर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकता. यह अधिकार अब छीन लिया गया है. अभी तक यह अधिकार नगरपालिका के पास ही था.
वहीं महापौर-उपमहापौर काउंसिल ऑफ बिहार की ओर से आज बुधवार को पटना में बैठक बुलाया गया है. यह बैठक पटना नगर निगम की मेयर के कक्ष में होगा. इसमें राज्यभर के मेयर और डिप्टी मेयर शामिल होंगे. बैठक का प्रमुख मुद्दा सरकार द्वारा अधिनियम में किया गया संशोधन ही रहेगा. इस बैठक में कुल चार मुद्दों पर चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan