पटना. कैबिनेट ने राज्य की आठ हजार से अधिक ग्राम कचहरियों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव व ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के मानदेय अब सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजने की अनुमति दे दी है. विभाग को यह शिकायत मिली थी कि कचहरियों में काम करनेवाले इन करीब 16 हजार कर्मियों के मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था.
कैबिनेट द्वारा कोविड 19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को चार लाख प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के लिए 2021-22 में 300 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से करने पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने कृषि विभाग की योजनाओं को लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में लाने को मंजूरी दी है.
इसके अलावा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 108.9839 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए कुल 456 करोड़ पांच लाख 57 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही 1.0029 एकड भूमि को रेलवे से होनेवाले एमओयू में समाहित करने पर सहमति दी गयी.
पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर अवस्थित लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए बिल्डिंग बाइलॉज 2014 की उप विधि के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गयी. जिला आयुष चिकित्सा , राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित-अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी.
बिहार पुलिस मुख्यालय के दंगा निरोधी वाहनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के खरीद के लिए 36 करोड़ 41 लाख 20 हजार की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश मद में कुल 11 अरब 73 करोड़ 93 लाख की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दे दी.
Posted by Ashish Jha