गुमला : कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में एक सप्ताह की बढ़ोत्तरी की गयी है. उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 10 जून सुबह छह बजे तक विस्तार किया गया है. उक्त आदेश के आलोक में गुमला जिले में कपड़ा, जेवर, जूता-चप्पल एवं कॉस्मेटिक दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी दुकानों को दोपहर दो बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गयी है.
उपरोक्त समयावधि दवा दुकानों, स्वास्थ्य जांच केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस एवं अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे. वहीं सभी प्रकार के सामग्रियों का निर्बाध परिवहन जारी रहेगा. होटलों में बैंक्वेट हॉल व डाइनिंग का इस्तेमाल की मनाही होगी. रेस्तरां द्वारा सिर्फ होम डिलीवरी की जायेगी.
वहां बैठ कर खाने की मनाही होगी. साथ ही पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी, वे सभी जारी रहेंगी. वहीं पूजा से संबंधित सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में कर्मकांड के लिए खुला रखने की अनुमति होगी. परंतु किसी भी आगंतुक के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. किसी भी जगह (इंडोर या आउटडोर) पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की मनाही होगी. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं.
शादी-विवाह सिर्फ घरों या कोर्ट में ही हो सकेंगे. विवाह कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक जगह, सामुदायिक भवन, बैंक्वेट हॉल आदि जगहों में नहीं होंगे. विवाह में 11 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे. विवाह समारोह के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में विवाह की तिथि से तीन दिन पूर्व देनी होगी. सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.