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ऑड-इवन फॉर्मूला से खुलेंगी दुकान, सरकारी कार्यालय खोलने के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य, बिहार सरकार ने जारी किया Lockdown Guidelines

Lockdown Guidelines in bihar: बिहार सरकार ने कोरोना वायरस रोकथाम के लिए आठ जून तक लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह ऐलान किया है. वहीं सीएम के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है. राज्य में अब दोपहर दो बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकती हैं.

बिहार सरकार ने कोरोना वायरस रोकथाम के लिए आठ जून तक लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह ऐलान किया है. वहीं सीएम के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है. राज्य में अब दोपहर दो बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकती हैं.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में सभी तरह के दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर खोला जाएगा. ऑड- इवन का फैसला जिला प्रशासन की ओर से लिया जाएगा. बिहार सरकार ने कहा है कि दोपहर दो बजे तक अब दुकान खोला जा सकता है. राज्य में यह चौथी बार है जब लॉकडाउन बढ़ाई गई है.

सरकारी कार्यालय के लिए ये नियम– बिहार सरकार के नए लॉकडाउन गाइडलाइन (Lockdown Guidelines) के अनुसार राज्य में सरकारी दफ्तर खोला जा सकता है. इसके लिए सरकार ने नियम जारी किया है. सरकारी दफ्तर में 25 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा.

कोरोना केसों में कमी- बता दें कि बिहार में कोरोनावायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है. 19 मई को राज्य में 58,610 एक्टिव मरीज थे, जबकि 29 मई को यह आंकड़ा घटकर 21,084 रह गया. इस तरह करीब 3752.5 की औसत दर से एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आयी है. बिहार में 5 मई से कोरोना रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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