Jharkhand News, Ranchi News रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग प्रकरण ( Rajya Sabha Election 2016 Horse Trading Case jharkhand ) में एडीजी अनुराग गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) के तहत मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रांची पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा था. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर सीएम से मंजूरी मिल गयी है. हालांकि इसकी अाधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है. सूत्र बताते हैं कि एडीजीपी अनुराग गुप्ता के अलावा तत्कालीन सीएम के सलाहकार रहे अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त व तत्कालीन सीएम रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त मानते हुए पीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी बनाये गये एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है. श्री गुप्ता पर राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन बड़कागांव विधायक निर्मला देवी को रुपयों का प्रलोभन देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है.
चुनाव आयोग ने मामले में मिली शिकायत पर आरोप को प्रथमदृष्टया सही पाते हुए राज्य सरकार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. इस मामले में 29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस केस में रांची पुलिस की टीम पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, मंटू सोनी सहित कई लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है.
Posted By : Sameer Oraon