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‘ठेले पर फल-सब्जी बेचने की अनुमति, इन दुकानों को खोलने की छूट’, बिहार सरकार ने जारी किया Lockdown 3.0 का Guidelines

Lockdown Guidelines in bihar: कोरोना वायरस रोकथाम के मद्देनजर बिहार सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बिहार में लॉकडाउन 3.0 को लेकर गाइडलाइन जारी किया है.

कोरोना वायरस रोकथाम के मद्देनजर बिहार सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बिहार में लॉकडाउन 3.0 को लेकर गाइडलाइन जारी किया है.

गृह विभाग के विशेष शाखा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 3.0 में कीटनाशक, उर्वरक की दुकानें खोली जा सकती है. वहीं ठेले पर फल और सब्जी भी लॉकडाउन के दौरान बेचे जा सकते हैं, जबकि निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोली जा सकती हैं.

पाबंदियों में बदलाव नहीं- बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश की मानें तो लॉकडाउन 2.0 के पाबंदी में अधिक बदलाव नहींं किया गया है. राज्य सरकार की ओर से निजी और सार्वजनिक वाहनों को लेकर जारी आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. वहीं विवाह आयोजन में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

बता दें कि कोरोना के दूसरे लहर ने जिस तरह बिहार को अपने चपेट में लिया उसके बाद सरकार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित करना पड़ा था. शुरुआत में 10 दिनों के लिए लागू किए गए. इसके बाद नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाया और अब तीसरी बार सूबे में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए इसे 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है.

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Posted By : Avinish Kumar mishra

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