23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Migrant Labourer Case : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम का स्टेटस, 2018 में लॉन्च होनी थी यह योजना

Migrant Labourer Case : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट नाराज नजर आया. कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाएं. सुप्रीम कोर्ट, Supreme Court, कोरोना लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर, Supreme Court today news, migrant labourers, lockdown in COVID19 pandemic, Supreme Court on migrants

  • प्रवासी मजदूर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2018 में लॉन्च हुई लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम का स्टेटस पूछा

  • प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, इसे तेज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Migrant Labourer Case : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट नाराज नजर आया. कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने तथा उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं. सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का फायदा प्रवासियों सहित सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए.

Also Read: Prabhat Khabar EXCLUSIVE : तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए कारगर हो सकता है एमएमआर, जानिये डॉक्टर क्या बना रहे हैं स्ट्रेटजी

कोर्ट ने आगे कहा कि हम असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के पंजीकरण के मुद्दे पर केन्द्र, राज्यों के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में लॉन्च हुई लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के स्टेटस के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगने का काम किया है.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें