बिहार में अब पुलिसकर्मियों को भी चालान काटने का अधिकार दे दिया गया है. राज्यभर में पुलिसकर्मी भी अब सड़कों पर वाहनों की धर-पकड़ कर सकेंगे. उन्हें चालान काटने और कार्रवाई करने का भी अब अधिकार दे दिया गया है. अगले एक साल तक पुलिसकर्मियों को यह अधिकार दिया गया है. वहीं कोरोनाकाल में प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान भी अब पुलिसकर्मी वाहनचालकों पर कार्रवाई कर सकेंगे.
बिहार में अगले साल अप्रैल 2022 तक के पुलिसकर्मियों को यह अधिकार दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 तक राज्य के सभी जिलों में पदास्थापित ओपी प्रभारी, थानाध्यक्ष व उनसे सिनियर पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के भीतर वाहनों की धरपकड़ और जांच का अधिकार मिला है. ओपी प्रभारी के कार्यक्षेत्र का दायरा उनके ओपी क्षेत्र तक जबकि थानाध्यक्ष को अपने थाने के अधीन क्षेत्रों में वाहन जांच करने का अधिकार रहेगा.
वहीं पुलिसकर्मियों को जुर्माना लगाने के लिए बनी रसीद भी उपलब्ध कराई जाएगी. उन्हें इन रसीदों या सीजर बुक संबंधित जिले के डीटीओ कार्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को हर माह विभाग को वसूली गई राशि का विस्तृत ब्यौरा देना होगा. वहीं जिन रसीदों का उपयोग नहीं किया गया हो उसे वापस भी करना होगा.
इस बीच पटना नगर निगम के लिए परिवहन विभाग ने अलग से एक आदेश जारी किया है. अब नए आदेश के तहत सभी सार्जेंट, सार्जेंट मेजर, पुलिस निरिक्षक और पुलिस अवर निरिक्षक यातायात को पटना नगर निगम क्षेत्र में गाड़ियों की धरपकड़ का अधिकार दे दिया गया है. पटना नगर निगम क्षेत्र में यातायात पुलिसकर्मियों को यह अधिकार अगले 6 माह के लिए दिया गया है. बिहार में अब पुलिसकर्मी भी काट सकेंगे चालान तथा Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
POSTED BY: Thakur Shaktilochan