Jharkhand e pass, Ranchi News रांची : राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ाया है. निर्देशों के तहत 16 मई से कई चीजों में सख्ती का निर्देश है. इसमें सबसे ज्यादा लोगों के मूवमेंट पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. यही वजह है कि राज्य सरकार ने निजी वाहनों व यात्रियों के लिए ई-पास को अनिवार्य किया है.
सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मी के अलावा राज्य सरकार के वाहनों को ई-पास में छूट है. इसके अलावा मेडिकल व अंतिम संस्कार के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. वहीं, व्यावसायिक वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा को भी ई-पास से छूट है.
ई-पास दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे उगाही की सूचना पर परिवहन विभाग सतर्क हो गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग का कहना है कि ई-पास के लिए किसी को भी न तो परिवहन विभाग जाना है और न ही अधिकारियों का चक्कर लगाना है. किसी को रिश्वत देने की भी जरूरत नहीं है.
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सवाल : क्या दोपहिया का भी ई-पास लेना होगा?
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जवाब : जी हां, यह भी निजी वाहन में शामिल है. इसके लिए भी ई-पास अनिवार्य है.
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सवाल : क्या ई-पास दिन के दो बजे के बाद के लिए जरूरी होगा या फिर किसी भी समय के लिए?
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जवाब : 16 मई की सुबह छह बजे से 27 मई की सुबह छह बजे तक किसी भी समय निजी वाहन से यात्रा के लिए ई-पास लेना आवश्यक है.
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सवाल : क्या वैसे भी व्यवसायियों को अपने निजी वाहन के लिए ई-पास लेना होगा, जिन्हें सरकार ने दुकान दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है?
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जवाब : हां, ऐसे व्यवसायियों को भी ई-पास लेकर ही मूवमेंट करना होगा.
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सवाल : क्या पेट्रोल पंप, सीएनजी व रसोई गैस से जुड़े लोगों को भी निजी वाहन के लिए ई-पास लेना होगा?
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जवाब : हां इन्हें भी ई-पास लेकर ही निजी वाहन चलाना होगा
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सवाल : क्या होटल व रेस्टोरेंट के वैसे कर्मी जो फूड की सप्लाई करेंगे, वे भी ई-पास ?
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जवाब : हां, इन्हें भी ई-पास लेकर मूवमेंट करना होगा.
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सवाल : क्या मीडियाकर्मियों को भी मूवमेंट के लिए ई-पास जरूरी होगा?
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जवाब : इन्हें भी छूट नहीं दी गयी है, ऐसे में इन्हें भी मूवमेंट के लिए ई-पास लेना होगा.
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सवाल : क्या कुरियर सेवा के लोगों को भी ई-पास की आवश्यकता होगी.
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जवाब : हां, यह निजी वाहन से तभी मूवमेंट कर सकेंगे जब इनके पास ई-पास होगा.
Posted By : Sameer Oraon