COVID Curfew In Uttarakhand उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश की सरकार ने 11 मई से कोविड कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है. फिलहाल, कर्फ्यू को 18 मई की सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है. उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी, मांस-मछली और दूध समेत अन्य जरूरत की दुकानें ही खुलेंगी.
बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5890 नए मामले सामने आए है. वहीं, इस अवधि में 180 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा. साथ ही 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी.
जानकारी के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा. जबकि, रोडवेज, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी. इन्हें टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा. कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा.
सुबोध उनियाल ने साथ ही बताया कि उत्तराखंड में 18+ लोगों को सोमवार से कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कल वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन करेंगे. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 8 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुंच चुकी है और वैक्सीन की खेप को राज्य के अलग-अलग जिलों में भेजा गया है. टीकाकरण अभियान के इस उम्र के अन्तर्गत उत्तराखंड के लगभग पचास लाख लोगों को निशुल्क वैक्सीन दी जायेगी. प्रदेश के अलग-अलग सेंटरों पर टीका लगाया जाएगा. इसकी जानकारी कोविन पोर्टल पर मिलेगी.
Also Read: कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के 400 रिटायर्ड डॉक्टर संभालेंगे मोर्चा, देश भर में होंगे तैनात
Upload By Samir