-
मुफ्त में घर बैठे बनाएं पैन कार्ड
-
नहीं जमा करना होगा कोई कागजात
-
सिर्फआधार से बन जाएगा नया पैन कार्ड
Online PAN Card, How to apply, Aadhaar Card: आधार कार्ड़ की तरह ही पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. कई वित्तीय मामलों में पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी होता है. आपको आयकर रिटर्न भरना हो या बैंक से जुड़ा कोई काम हो, तो आपके पास पैन का कार्ड होना जरूरी है. बिना पैन कार्ड के आप कई सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. तो अगर आपके पास भी पैन कार्ड नहीं है तो चिंता कि कोई बात नहीं, महज 10 मिनट में आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं. बस आपकों फॉलों करने होंने कुछ स्टेप्स.
फ्री में बनाएं पैन कार्डः बता दें, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए इंस्टैंट परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करने की सुविधा दे दी है. इसकी मदद से अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट में ऑनलाइन इंस्टैंट पैन ऑनलाइन जेनरेट कर सकता है. इसके लिए बस आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए. अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है, तो आप घर बैठे ही अपना पैन कार्ड बना सकते हैं. यहां देखें पूरी प्रक्रिया.
पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया
-
सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर क्लिक करें.
-
उसके बाद आप Instant PAN through Aadhaar सेक्शन में Quick Links जाएं.
-
जो पेज खुलेगा उसपर Get New PAN ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
-
नये पैन कार्ड के लिए अपना आधार नंबर फीड करें.
-
Captcha कोड डालें, और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
-
गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें.
-
आपके रिजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसे वेरिफाई कर दें.
-
फिर आधार की डिटेल भी प्रमाणित करना होगा.
-
फिर ई-मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा.
-
इसके बाद सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दें.
-
एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
-
इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा.
नहीं होगी केवाईसी की जरूरतः अगर आप आधार कार्ड के जरिए पैन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको केवाईसी कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए.
Posted by: Pritish Sahay
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.