KYC Update Alert देश में कोरोना की दूसरी लहर के जारी कहर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को केवाईसी अपडेट को लेकर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं से कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के खिलाफ दिसंबर तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए. भारतीय रिजर्व बैंक कहा है कि बैंकों को उन ग्राहकों के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है. आरबीआई ने कहा है कि बैंक ग्राहक 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट में केवाईसी डिटेल अपडेट करा सकते हैं.
बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस से संक्रमण मरीजों की संख्या को रोकने के लिए इन दिनों कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. ऐसे में बैंक की शाखा जाने की बाध्यता की वजह से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट करा पाने में असमर्थ दिख रहे है. आरबीआई की ओर से आज जारी किए दिशानिर्देशों के बाद अब बैंक अपने ग्राहकों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर सकते है. दरअसल, बैंक केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और ऐसे में ग्राहकों को लेन देन करने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है.
हालांकि, अब अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं करा पाने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई की ओर से राहत दी गयी है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इस संबंध में बड़ी घोषणा की है शक्तिकांत दास ने कहा कि देश के कई हिस्से में कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. इस वजह से बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वह केवाईसी अपडेट करने के लिए ग्राहकों पर दबाव ना डालें. बैंक ग्राहकों को केवाईसी डिटेल अपडेट कराने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया जाता है.
वहीं, ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बैंकों ने हाल में ईमेल या पोस्ट के जरिए केवाईसी अपडेट कराने की सुविधा दी है. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है. साथ ही कई बैंकों ने अब डिजिटल केवाईसी की सुविधा शुरू की है. इसमें वीडियो कॉल के जरिये केवाईसी अपडेट किया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी घोषणा की है कि आधार के ईकेवाईसी ऑथेंटिकेशन की मदद से जो लिमिटेड केवाईसी अकाउंट खोले गए थे, उन्हें भी केवाईसी कंप्लायंस अकाउंट में बदला जा सकता है.
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