Lockdown In Jharkhand रांची : पूरे झारखंड में कल यानी 22 अप्रैल से कड़े प्रतिबंध के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. तैयारियों पूरी कर ली गयी है. इस एक सप्ताह के लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल को ही इसकी घोषणा कर दी थी. राजधानी रांची में इसके सख्ती से पालन के लिए आज उपायुक्त छवि रंजन ने उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानीवासियों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की.
उपायुक्त छवि रंजन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील करते हुए कहा कि जितनी भी दुकानें/प्रतिष्ठान हैं, सभी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें. उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा. जिला प्रशासन को डीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य ना करें. श्री रंजन ने बताया कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जायेगा.
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य, निर्माण कार्य जारी रहेंगे. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है. उन्होंने रांचीवासियों से अपील करते हुए कहा कि फोन के माध्यम से अपना आर्डर करें और होम डिलीवरी कराएं, टेक अवे अलाउ नहीं है.
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उपायुक्त ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से ऐसे दुकानों की नंबर भी जारी करने को कहा ताकि लोग घर बैठे सुविधा उठा सकें. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी, एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान, मीट शॉप, खुले रहेंगे लेकिन दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है. व्यक्ति दुकान आ कर सामान नहीं खरीद सकते. इन दुकानों द्वारा होम डिलीवरी की जायेगी.
कपड़ा, जूता और ज्वैलरी, सैलून तथा स्पोर्ट्स दुकान बंद रहेंगे. मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेंगी. कोई भी ग्राहक मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर सकते हैं. होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा परंतु टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी. सभी रेस्टोरेंट और होटलों में टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी बल्कि होम डिलीवरी की व्यवस्था केवल जारी रहेगी. रेस्टोरेंट और होटल में बैठ कर खाने की व्यवस्था और टेक अवे की कोई भी व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी.
सभी ग्रॉसरी शॉप द्वारा ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता देंगे. अगर वह अपने दुकान से सामान बेचते हैं तो सोशल डिस्टेनसिंग का अनुपालन करते हुए 5 से ज्यादा से लोग खड़े नहीं रह सकते हैं. सभी बार बंद रहेंगे. लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे. सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेगी.
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यात्री वाहनों का परिचालन जारी रहेगा, इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य
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हवाई और रेल यात्रा के दौरान फोटो वाला पहचान पत्र अनिवार्य
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शादी-विवाह पर रोक नहीं, 50 लोग ही हो सकते हैं शामिल
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मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्यूपमेंट से संबंधी दुकानें
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पेट्रोल, रसोई गैस व सीएनजी पंप
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जन वितरण प्रणाली, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, होम डिलिवरी पर जोर
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किराना संबंधी होलसेल, खुदरा दुकान, फल, सब्जी, दूध, दूध से बने सामान, मिठाई दुकान के अलावा पशु आहार की दुकानें
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होटल व रेस्टूरेंट खुले रहेंगे. लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी होगी
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नेशनल व स्टेट हाइवे के किनारे ढाबा व लाइन होटल खुले रहेंगे
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दुकान संबंधी सामग्री लानेवाले वाहनों को लोड-अनलोड की अनुमति.
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कृषि कार्य को अनुमति. इससे जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी.
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इंडस्ट्रियल व माइनिंग कार्य
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निर्माण कार्य की अनुमति. मनरेगा से जुड़े कार्य भी होंगे. निर्माण कार्य से जुड़े सामग्रीवाले दुकानें
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ई-कॉमर्स सेवा को अनुमति
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पशु चिकित्सा केंद्र व इससे जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी
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शराब की दुकानें व वाहनों की मरम्मत से जुड़ीं दुकानें खुली रहेंगी
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कोल्ड स्टोरज एंड वेयर हाउस
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केंद्र सरकार के दफ्तर व लोक उपक्रम की संस्थाएं खुलेंगी
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बैंक, एटीएम, फाइनांशियल संस्थाएं, इंश्योरेंस, सेवी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को भी अनुमति
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राज्य सरकार के सभी बड़े दफ्तर, पुलिस, होमगार्ड, फायर स्टेशन, उपायुक्त, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ व ग्राम पंचायत के दफ्तर खुलेंगे.
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प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान
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कूरियर सर्विस व टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस, सिक्यूरिटी सर्विसेज
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शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को जाने की अनुमति.
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सभी धार्मिक संस्थाएं खुली रहेगी. लेकिन भक्तों को जाने की अनुमति नहीं होगी
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स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर (स्टेडियम में चल रहे खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर भी रोक), आइटीआइ, स्कील डेवलपमेंट सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला लिया गया.
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सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी शॉप, जूते-चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री
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पांच से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक जगहों पर रहने की अनुमति नहीं
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धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस पर रोक.
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हर तरह के मेला व एक्जीबिशन पर रोक रहेगी
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सभी तरह के स्टेडियम, जिम, स्वीमिंगपूल व पार्क बंद रहेंगे
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सिनेमा, मल्टीप्लेक्स बंद
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बैंक्वेट हॉल में शादी के अलावा किसी और कार्यक्रम पर रोक
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मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा 21 अगस्त 2021 को जारी आदेश प्रभावी रहेगा.
Posted By: Amlesh Nandan.