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Coronavirus in Bihar : बिहार में कोरोना के इलाज का दर निर्धारित, दरभंगा में 8 हजार तो पटना में प्रति दिन 18 हजार रुपये होंंगे खर्च

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज का दर निर्धारित कर दिया है. पूरे प्रदेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर इलाज का दर निर्धारित किया गया है.

दरभंगा. स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज का दर निर्धारित कर दिया है. पूरे प्रदेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर इलाज का दर निर्धारित किया गया है. श्रेणी ए में एकमात्र जिला पटना को रखा गया है. वहीं श्रेणी बी में दरभंगा सहित भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं पूर्णिया जिला है. प्रदेश के शेष जिला श्रेणी सी में रखे गए हैं.

प्रत्येक श्रेणी के जिलों के निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की चिकित्सा के लिए दो कोटि में दर निर्धारित किया गया है. जिला में एनएबीएच मान्यता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त नहीं अस्पतालों के लिए अलग-अलग दर पर कोरोना संक्रमित का इलाज किया जाएगा.

इलाज का दर सामान्य रूप से बीमार, गंभीर रूप से बीमार एवं अति गंभीर रूप से बीमार के लिए अलग अलग होगा. श्रेणी ए के जिला पटना के लिए निर्धारित शुल्क का 80 प्रतिशत शुल्क बी श्रेणी के जिलों के लिए निर्धारित किया गया है. वही श्रेणी सी का शुल्क 60 प्रतिशत होगा. यह जानकारी दरभंगा प्रमंडल के जनसंपर्क उपनिदेशक ने दी है.

12000 रुपए तक लिया जा सकेगा अधिकतम शुल्क

दरभंगा में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की इलाज के लिए निजी चिकित्सा संस्थान अधिकतम शुल्क प्रतिदिन 6400 से लेकर 14400 रुपए ले सकेंगे. सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर के लिए एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रतिदिन 8000 रुपए एवं गैर मान्यता प्राप्त 6400 रुपए ले सकेंगे.

वहीं गंभीर रूप से बीमार वेंटीलेटर के बगैर आईसीयू में देखभाल के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रतिदिन 12000 रुपए एवं गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल 10400 रुपए ले सकेंगे. अति गंभीर बीमार वेंटीलेटर के साथ आईसीयू में देखभाल के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रतिदिन 14400 एवं गैर मान्यता प्राप्त 12000 रुपए अधिकतम शुल्क ले सकेंगे.

पटना में इलाज के लिए प्रतिदिन करना होगा 18000 रुपये खर्च

पटना जिला में इलाज के लिए एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार के लिए 10 हजार, गंभीर रूप से बीमार के लिए 15 हजार एवं अति गंभीर रूप से बीमार के लिए 18 हजार रुपए अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में सामान्य रूप से बीमार के लिए 8000, गंभीर रूप से बीमार के लिए 13000 एवं अति गंभीर रूप से बीमार के लिए 15000 रुपए अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है.

Posted by Ashish Jha

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