राजदेव पांडेय,पटना. बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा ) अपनी भूमि आवंटन पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है़ वह राज्य में छोटे-बड़े सभी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि आवंटन से जुड़ी वार्षिक टर्नओवर की शर्त को हटायेगी. हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है़
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी में इस तरह के संशोधन के बाद कोई भी निवेशक आसानी से भूमि आवंटन की प्रक्रिया में भाग ले सकेगा़ वर्तमान में बियाडा की जमीन तभी मिलती थी, जब निवेशक का वार्षिक टर्नओवर कम-से-कम 100 करोड़ हो. अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी़
सूत्रों के अनुसार इसके अलावा बियाडा भूमि आवंटन के लिए लगातार तीन साल तक यूनिट के मुनाफे में रहने की अनिवार्यता के नियम को भी शिथिल करने जा रहा है़ इन दोनों बदलावों से नये निवेशकों और स्टार्टअप को को अच्छा-खासा फायदा मिलेगा़
अब तक भूमि आवंटन की कठोर शर्तों की वजह से स्थानीय और छोटे निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाई के लिए बियाडा की जमीन हासिल कर पाना बेहद कठिन था़ विशेष बात यह है कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक हर सप्ताह करने का निर्णय भी लिया गया है़ इससे नये निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी देने में तेजी आयी है़
उम्मीद जतायी जा रही है कि इस माह के अंत तक बियाडा की संशोधित भूमि आवंटन पॉलिसी आ जायेगी़ दरअसल उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में अपने विभागीय अफसरों को कहा था कि वह निवेश में आड़े आने वाली जटिलताओं को खत्म करें. बियाडा इसी दिशा में काम कर रहा है़
Posted by Ashish Jha