मुजफ्फरपुर. कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद शुक्रवार को सीएम ने धार्मिक स्थल बंद करने की घोषणा कर दी है. इसकी सूचना मिलने के साथ ही शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा प्रबंधनों ने बंद की तैयारी भी शुरू कर दी.
गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पं. विनय पाठक ने कहा कि डीएम से बात हुई है. मंदिर आम लोगों के प्रवेश के लिए बंद हो जायेगा. सर्वेश्वरनाथ मंदिर के संजय ओझा ने भी कहा कि सीएम के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे. अब मंदिर बंद रहेगा.
ब्रह्मपुरा शिया मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद वकार अहमद रिजवी ने कहा कि बंद करने की सूचना हमलोगों को शिया वक्फ बोर्ड से मिलती है. पिछली बार भी बोर्ड के निर्देश के बाद मस्जिद बंद किया गया था. शनिवार को बोर्ड का निर्देश आयेगा, तो मस्जिद बंद कर दिया जायेगा.
संत फ्रांसीसी असीसी चर्च के मुकुटमणि ने कहा कि सरकारी आदेश का पूरी तरह पालन होगा. अगले आदेश तक चर्च बंद रहेगा. उत्तर बिहार गुरुद्वारा कॉर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार योगेंद्र सिंह गंभीर ने कहा कि शनिवार से गुरुद्वारा में प्रवेश पर रोक रहेगी.
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेश का जिले में सख्ती से पालन होगा. दुकानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य करने के साथ ही काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को भी कहा गया है.
गृह विभाग के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने देर शाम दिशा- निर्देश जारी किया. साथ ही इसका सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दे दी. स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे, जिसकी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी.
वहीं अन्य आदेश 30 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है. सभी प्रतिष्ठानों को शाम सात बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए सफेद गोल घेरा बनाना होगा. होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट व ढाबा शाम सात बजे के बाद भी खुले रहेंगे, लेकिन बैठने की क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग करना है.
डीएम ने सरकार के आदेश को कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर आयुक्त, सीएस, डीटीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत व सभी थानाध्यक्षों के साथ ही चार अप्रैल को प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है.
आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई . कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने एसएसपी को कहा है कि निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करें.
Posted by Ashish Jha