नई दिल्ली : कोरोनो के बढ़ते मामलों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से किया गया यह फैसला मंगलवार से ही लागू हो जाएगा.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू के दौरान यातायात व्यवस्था पर किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं होगी. इसके साथ ही, जो लोग टीका लगवाने के लिए जाना चाहेंगे, उन्हें राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन उन्हें इसके लिए ई-पास लेना होगा. इसके अलावा, जनवितरण प्रणाली की दुकान, किराना दुकान, फल और सब्जी की दुकान, दूध का आउटलेट और दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास लेने के बाद ही आवाजाही करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.
दिल्ली सरकार के नए दिशानिर्देश के अनुसार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को भी ई-पास लेने के बाद ही अपने-अपने कामों पर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों को आवाजाही करने की अनुमति प्रदान की जाएगी. वैध टिकट दिखाने पर यात्रियों को सफर करने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जाने की इजाजत दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज कराने के लिए मरीजों को इससे छूट प्रदान की जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तहत बसों, दिल्ली मेट्रो रेल, ऑटो, टैक्सी आदि को निर्धारित समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने-ले जाने की अनुमति मिलेगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान सरकार की ओर से राहत प्रदान की गई है. इसके साथ ही, जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के कर्मचारियों को नियमों से छूट प्रदान की जाएगी.
बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. सोमवार को देश में अब तक का सबसे अधिक 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए थे. मंगलवार को भी देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 96 हजार से नए मामले सामने आए हैं. इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब की हालत काफी खस्ता बताई जा रही है.
Posted by : Vishwat Sen