अगर आपकी उम्र भी 60 साल या उससे ज्यादा की है और आप भी अपने भविष्य के लिए छोटी निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, जो छोटी बचत के लिहाज से बड़े काम की हैं. पोस्ट ऑफिस की इस छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने से न सिर्फ सरकारी गारंटी मिलती है, बल्कि अच्छे रिटर्न के साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें 1.5 लाख रुपये के प्रति वर्ष के निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलता है. आइए जानते हैं, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी बातों को…
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 55 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति के लिए बनाई गई ये स्कीम बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग में भी मददगार है. कोई भी 55 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति लेकिन 60 साल से कम उम्र का, जो VRS ले चुका है, इस स्कीम के तहत अकाउंट खोल सकता है. लेकिन, इसके लिए उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक महीने के अंदर ही इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाना होगा. साथ ही, इसमें जमा किया जाने वाला अमाउंट रिटारमेंट के अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए. डिपॉजिटर चाहे तो व्यक्तिगत या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी खुलवा सकता है.
इस स्कीम के तहत 7.4 फीसदी की दर से सालाना इंटरेस्ट मिलता है. सुकन्या समृद्धि स्कीम के बाद यह दूसरी छोटी बचत स्कीम है, जिसमें सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट मिलता है. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, जिसे 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है. साथ ही, इसमें 15 लाख रुपये से ज्यादा की राशि नहीं जमा की जा सकती है. इसमें एक बार ही निवेश कर सकते हैं. अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता, लेकिन आप जब चाहे तब इसे बंद कर सकते है. गौरतलब है कि ये एक लंबी अवधि का छोटे बचत वाला स्कीम है, इसलिए अकाउंट को एक साल पूरा होने से पहले बंद करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता. वहीं, अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बाद लेकिन 2 साल पूरा होने से पहले अकाउंट बंद करने पर डिपॉजिट का 1.5 फीसदी काट कर बाकी रकम दे जी जाती है. इसी तरह 2 साल बाद लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले अकाउंट बंद करने पर कुल डिपॉजिट का 1 फीसदी काट लिया जाता है.
अगर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से कुल इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो टीडीएस (TDS) काट ली जाती है. हालांकि, फॉर्म 15 जी/15एच जमा करने पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इसके साथ ही, 80टीटीबी के तहत सीनियर सीटिजन (बचत बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट्स) द्वारा जमा रकम से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय को आयकर से छूट प्राप्त है. एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. हालांकि, इस स्कीम में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.
Posted by : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.