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पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 53,480 नए मामले
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उद्धव सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा
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उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने का काम किया
Lockdown Updates : भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in India) के 53,480 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,21,49,335 हो गई है. वहीं 354 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,468 हो गई है. यहां चर्चा कर दें कि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,52,566 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,14,34,301 है. इसी बीच कोरोना के बढ़ते खतरे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों को आगाह करने का काम किया है. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कहा गया है कि पूरा देश खतरे में है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है. इधर महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है. नाइट कर्फ्यू से लेकर कई जिलों में लॉकडाउन तक लगाने का काम किया गया है. आइए एक नजर डालते हैं कोरोना के कारण लगाई गई सख्ती पर….
महाराष्ट्र की बात करें तो यहां लॉकडाउन की खबरों के बीच अब सरकार का बयान सामने आया है. सूबे की उद्धव सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा लेकिन नियम और सख्त किए जाएंगे. कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कड़े फैसले लेने का काम किया जा सकता है. शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल जहां अधिक आवाजाही है उसको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है. लोकल ट्रेन को भी लेकर निर्णय सरकार ले सकती है. आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उद्धव सरकार की ओर से 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है. सड़क पर थूकने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है. मुंबई के सेशंस कोर्ट में दो शिफ्ट में काम किया जाएगा. औरंगाबाद जिले में 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है.
उत्तराखंड की बात करें तो यहां सूबे की सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने का काम किया है. एक अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखना जरूरी होगा. एक अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में भी उन्हीं लोगों को एंट्री हो पाएगी, जो 72 घंटे पहले की कोरोनावायरस आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखा पाएंगे. यहां एक खास बात ये हैं कि जिन लोगों को कोरोनावायरस वैक्सीन लग चुकी है, यदि वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट दी जा सकती है. यहां रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश जारी किया गया है.
पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी और अब स्कूल एवं कॉलेज अगले दस दिनों तक और बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच और कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का भी आदेश दिया. उन्हें अधिकारियों ने बताया कि मध्य मई तक ही रोजाना मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है. पंजाब सरकार ने 19 मार्च को सिनेमाघरों, मॉलों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर पाबंदी के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को इस माह के आखिर तक बंद रखने का आदेश दिया था. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आदेश दिया कि पहले जो पाबंदियां 31 मार्च तक थीं अब वे 10 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी. पहले राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि मॉलों में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया था. सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार एवं शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी थी.
कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मध्य प्रदेश में आठवीं तक की सभी कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में इसकी जानकारी मिली है. मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है, विभागीय समीक्षा बैठक चार दिसंबर 2020 में लिए गये निर्णय अनुसार पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रखी गई हैं. इधर कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर हालत की वजह से सरकार ने मध्य प्रदेश के 4 और शहरों में हर रविवार लॉकडाउन रखने का फैसला किया है. छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम और बैतूल में अगले आदेश तक हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा. आपको बता दें कि राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन की शुरुआत पहले ही हो चुकी है. यही नहीं महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को सात दिन के लिये आवश्यक रूप से कोरेंटिन होना होगा.
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गुजरात सरकार ने चार शहरों में लागू रात का कर्फ्यू मंगलवार को और 15 दिन यानी 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लागू रात का कर्फ्यू अब 15 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा. इसमें कहा गया है कि सरकार ने जांच, संक्रमितों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने और उपचार एवं अन्य उपायों पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने गत 16 मार्च को रात के कर्फ्यू के समय में दो घंटे की वृद्धि की थी जो पिछले साल नवंबर से लागू है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को अब चार अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि चूंकि राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए कक्षा आठ तक के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को बंद रखने की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर चार अप्रैल कर दी जाए.
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन ने रात में दुकानों को नहीं खोलने का आदेश जारी किया है जबकि कई अन्य जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. रायपुर जिले के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने का आदेश जारी किया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 6 दिन में ही कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 800 से ज्यादा हो चुकी है. यहां शादियों और अन्य समारोहों में मेहमानों की अधिकतम संख्या घटाने का काम किया है.
रांची जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखकर 30 अप्रैल तक राजधानी में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी गयी है. सरहुल और रामनवमी पर रैली, जुलूस और शोभायात्रा पर प्रतिबंध रहेगा. सदर एसडीओ समीरा एस ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कई एहतियात बरते जा रहे हैं. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करनेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. समारोह, सभा और सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने के संबंध में कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुमति पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. राज्य में सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी और ईस्टर आदि त्योहारों में सार्वजनिक स्थलों पर समारोह और सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 53,480 नए मामले तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar