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मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच एटीएस नहीं करेगा
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ठाणे कोर्ट ने एटीएस को केस एनआईए को सौंपने का दिया आदेश
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एटीएस ने बताया था मनसुख हिरेन मौत मामले में वाजे का हाथ
मनसुख हिरेन मौत (Mansukh Hiren death case) मामले की जांच से एटीएस को अलग कर दिया गया है. महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट (Maharashtra Thane sessions court) ने एटीएस (Anti-Terrorism Squad) को मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच रोकने और केस एनआईए को सौंपने का आदेश दिया (hand over the case to NIA) है.
दरअसल एटीएस (ATS) द्वारा इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद मामला एनआईए को नहीं सौंपने के बाद एनआईए (NIA) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एटीएस को ऐसा आदेश दिया है.
मालूम हो महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने मंगलवार को कहा कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल था. उसके बाद एटीएस ने वाजे की हिरासत मांगने के लिए अदालत से संपर्क किया था.
Maharashtra: Thane sessions court has asked ATS to stop investigation of Mansukh Hiren death case & hand over the case to NIA.
NIA has approached the court after ATS was not handing over the case to NIA despite MHA's orders in this regard..
— ANI (@ANI) March 24, 2021
एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने बताया था कि हमें वाजे हिरासत की जरूरत है और हम अदालत से संपर्क करेंगे. इससे पहले, एटीएस ने कहा था कि उसने हिरेन की हत्या के मामले के संबंध में दमन से एक कार जब्त की है. महाराष्ट्र की पंजीकरण संख्या वाली वॉल्वो कार सोमवार को जब्त की गई और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसका मालिक कौन है.
गौरतलब है कि मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी मिलने के मामले में गिरफ्तार वाजे 25 मार्च तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में है. उस वाहन में जिलेटिन की छड़ें थीं.
Posted By – Arbind kumar mishra