Jharkhand News, Ranchi News, Tobacco ban in jharkhand रांची : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, झारखंड संशोधन विधेयक-2021 सोमवार को सदन से ध्वनिमत से पारित हो गया. संशोधन में झारखंड में हुक्का बार को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसका उल्लंघन करने पर एक से तीन साल तक की सजा आैर एक लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू सेवन पर एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधेयक पेश किया. रामचंद्र चंद्रवंशी और लंबोदर महतो ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की. लंबोदर महतो ने एक हजार रुपये जुर्माना को 10 हजार रुपये करने की मांग की.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधेयक पेश किया हुक्का बार पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू सेवन के कारण ही आज सबसे ज्यादा मौत हो रही है. इस पर मंत्री ने कहा कि झारखंड गरीब और आदिवासी बहुल राज्य है. सरकार चाहती है कि लोग इसका सेवन नहीं करें.
सजा और जुर्माना बढ़ाना तर्कसंगत नहीं होगा. विधेयक में तय किया गया है कि 21 साल से कम उम्र के अवयस्क तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पायेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सरकारी कार्यालय, अस्पताल और न्यायालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
Posted By : Sameer Oraon