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आधार से लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद डिएक्टिव हो जायेगा पैन कार्ड
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10 हजार रुपये का लगेगा फाइन
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एसएमएस के जरिये करायें लिंक
क्या आपने अपने पैनकार्ड(PAN Card) को आधार से लिंक करा लिया है? अगर नहीं, तो ध्यान दें आपके पास इस काम के लिए 31 मार्च तक का समय है. अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन और आधार लिंक (Aadhaar Card) नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जायेगा और जिसके बाद आप पैसों का कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर पायेंगे.
आयकर विभाग ने बताया है कि पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाया नहीं जायेगा. साथ ही जो लोग आधार से लिंक नहीं करायेंगे उन्हें नॉन-पैन कार्ड होल्डर समझा जायेगा और उनपर इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत10,000 रुपये का पेनाल्टी लगाया जायेगा.
आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को डिएक्टिव कर दिया जायेगा ऐसे में अगर आपने अपने बैंक एकाउंट से 50 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन किया और अपने डिएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो आपपर 10 हजार रुपये का फाइन लगाया जायेगा. साथ ही आप किसी भी तरह का बड़ा ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पायेंगे.
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बहुत ही आसान है. आप दो तरीके से आधार से पैनकार्ड को लिंक कर सकते हैं.
1. एसएमएस के जरिये
अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. फिर उस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
2. ऑनलाइन तरीका
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा. ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैनकार्ड लिंक हो जायेगा.
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अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे ऑपरेटिव किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर इंटर करना होगा उसके बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर डालना होगा जिसके बाद 567678 or 56161 पर SMS करना होगा.
Posted By : Rajneesh Anand
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