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Up Panchayat Chunav 2021 : कई जगहों पर जारी हुई संशोधित आरक्षण सूची, 40 सीटों पर बदल गया आरक्षण का गणित

गाजीपुर में पंचायत के आरक्षण को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. नयी संशोधित सूची आने के बाद जिले में 40 फीसद सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गयी. इस नये आरक्षण नीति के फैसले में 67 जिलापंचायत सदस्य, 16 ब्लॉक प्रमुख और 1238 ग्राम प्रधानों का आरक्षण शामिल किया गया है. पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए घोषित हो चुकी है.

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयारी कर रहा है. गाजीपुर में आरक्षण सूची शनिवार को जारी कर दी गयी. इस आरक्षण सूची के लिए प्रशासन ने रिसर्च किया और पूरी रणनीति तैयार कर ली है. अबतक खई जगहों पर नयी सूची जारी कर दी गयी है जिनमें बाराबंकी, अयोध्या, गाजीपुर, सोनभद्र, फिरोजाबाद, बागपत, मिर्जापुर, भदोही, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आगरा, गोरखपुर बलिया और वाराणसी शामिल है जहां सूची जारी हुई है.

गाजीपुर में पंचायत के आरक्षण को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. नयी संशोधित सूची आने के बाद जिले में 40 फीसद सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गयी. इस नये आरक्षण नीति के फैसले में 67 जिलापंचायत सदस्य, 16 ब्लॉक प्रमुख और 1238 ग्राम प्रधानों का आरक्षण शामिल किया गया है. पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए घोषित हो चुकी है.

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16 प्रमुख पद के लिए आरक्षण की सूची जारी की गयी है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2015 के चक्रानुक्रम में जखनियां अनुसूचित जाति स्‍त्री, मनिहारी अनुसूचित जाति, सादात अनुसूचित जाति, देवकली पिछड़े वर्ग की स्त्रियां, गाजीपुर सदर पिछड़े वर्ग की स्त्रियां, करंडा पिछड़ा वर्ग, कासिमाबाद पिछड़ा वर्ग, सैदपुर पिछडा वर्ग, भांवरकोल महिला, भदौरा महिला, जमानियां महिला, बाराचंवर अनारक्षित, मरदह अनारक्षित, मुहम्‍मदाबाद अनारक्षित, बिरनो अनारक्षित और रेवतीपुर को अनारक्षित घोषित किया .

1238 प्रधानों की सूची भी जिलाधिकारी की ओर से जारी की गई. गाजीपुर सदर की 77 ग्राम पंचायतें, कासिमाबाद ब्‍लाक के 99 ग्राम पंचायतों, रेवतीपुर की 46 ग्राम पंचायतो, करंडा की 52, जमानियां की 84 पंचायतें शामिल हैं.

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20 से 22 मार्च आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से प्रकाशन का समय दिया गया है. इसके बाद 20 से 23 मार्च : प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना का समय है. इन आपत्तियों पर 24 से 25 मार्च तक कमेटी फैसला लेगी.

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