गया. होली पर्व को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर नियम में बदलाव किया है. रेलवे अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करनेवाले रेलयात्रियों से जुर्माना वसूलेगा. नियम का पालन नहीं करनेवाले रेलयात्रियों पर कार्रवाई भी की जायेगी. यह व्यवस्था लागू होने के बाद कोरोना फैलाव में कमी भी आयेगी. यह नियम 21 मार्च से शुरू हो जायेगी.
कोविड-19 का पालन नहीं करनेवाले यात्रियों को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145,153 व 154 के तहत जुर्माना वसूला जायेगा. इस संबंध में जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ हो जाती है.
इस दौरान कोरोना फैलने की डर है. इसलिए रेलवे स्टेशनों पर आने-जानेवाले रेलयात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर लेकर चलना अनिवार्य है. इसके लिए गया रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र खोला गया है. ताकि, लोगों को कोरोना जांच भी की जाये. वहीं, सैनिटाइजर व मास्क का भी जांच करने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की जायेगी.
-
उचित दूरी पालन नहीं करना
-
कोविड पॉजिटिव घोषित किये जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन पर आना
-
स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना
-
सार्वजनिक स्थान पर थूकना या जानबूझ कर पेशाब करना
-
वायरस के प्रचार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना
-
जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद स्टेशन पर होगा प्रवेश
गया रेलवे स्टेशन पर प्रदेशों से आनेवाले ट्रेनों के यात्रियों को बुधवार को कोरोना जांच की गयी. इस दौरान दो रेलयात्री कोरोना पॉजिटिव मिले. स्टेशन प्रबंधक केके त्रिपाठी ने बताया कि मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को जांच किया गया.
इस दौरान 113 रेलयात्रियों को जांच किया गया. इसमें दो रेल यात्री कोरोना पॉजिटिव पाये गये. दोनों रेलयात्रियों का नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता लेने के बाद घर में रहने की सलाह दी गयी है. वहीं प्रदेशों से आनेवाले रेलयात्रियों की जांच हर दिन किया जा रहा है. अबतक 1218 रेलयात्रियों की जांच कर दी गयी है.
Posted by Ashish Jha