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बैंक नियमन कानून का हुआ है उल्लंघन
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एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया
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2019 में भी एसबीआई पर लगाया गया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को जारी दिशानिर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार जुर्माना बैंक नियमन कानून के कुछ प्रावधानों और कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारियों को पारितोषिक के भुगतान को लेकर जारी स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
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आरबीआई की ओर से बताया गया है कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर है. रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10 (1) (b) (ii) के उल्लंघन और कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के कारण एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
RBI ने वर्ष 2019 में भी एसबीआई पर नियमों के उल्लंघन को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. एसबीआई पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47 के तहत यह पेनाल्टी लगाया था. आरबीआई का कहना था कि एसबीआई ने अपने कुछ कर्जदारों को दिए गए कर्ज की मॉनिटरिंग नहीं और ना ही यह पता किया कि कि उन्होंने बैंक से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कैसे किया.
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Posted By : Rajneesh Anand
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