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खाद, बीज का लाइसेंस देने में अब ऑटो फारवर्ड प्रणाली लागू, जानिये कितने दिनों की समय-सीमा हुई तय

कृषि विभाग ने खाद, बीज और कीटनाशी दवा के लाइसेंस की आॅनलाइन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी कर दिया है. समय- सीमा के निर्धारण के बाद अब ऑटो फारवर्ड प्रणाली भी लागू कर दी है.

पटना. कृषि विभाग ने खाद, बीज और कीटनाशी दवा के लाइसेंस की आॅनलाइन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी कर दिया है. समय- सीमा के निर्धारण के बाद अब ऑटो फारवर्ड प्रणाली भी लागू कर दी है. इससे निर्धारित समय में कार्रवाई न करने पर आवेदन मंजूरी के साथ वरीय पदाधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा.

कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को पत्र लिखा है. निदेशक का कहना है कि आॅनलाइन लाइसेंसिंग से संबंधित सभी कार्य आवंटित समय- सीमा में पूरे करने हैं.

निर्धारित समय- सीमा पार होने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर आॅटो फारवर्ड हो जायेगा. इसकी जवाबदेही उस पदाधिकारी की मानी जायेगी. इसका असर यह होगा कि आवेदन जिस स्तर पर होगा उस अधिकारी को उस पर समय रहते मंजूरी, आपत्ति अथवा अस्वीकार करना होगा.

यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उस पटल से मंजूरी के साथ ही आगे बढ़ जायेगा. ऐसे में यदि आवेदन में दस्तावेजों की कमी या त्रुटि पायी जाती है, तो वह अधिकारी जिम्मेदार माना जायेगा जिसकी पटल से आवेदन ऑटो फारवर्ड हुआ है.

कृषि विभाग ने नयी व्यवस्था लागू की

आॅनलाइन लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी कर आगे बढ़ानी होगी इसके दिन तय कर दिये हैं. 20 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी या निरस्त करना होता है. पिछले साल दिसंबर में यह व्यवस्था लागू की गयी थी. ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले सहायक के पास जायेगा.

उसे पांच दिनों के अंदर प्रशाखा पदाधिकारी को भेजना होगा. तीन दिन बाद यह उपनिदेशक (शष्य) बीज के पास होगा. इसके पांच दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशक के पास जायेगा. वह सात कार्य दिवस में मंजूरी देंगे.

Posted by Ashish Jha

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