उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है. जब से आरक्षण सूची की घोषणा की गयी है, तब से चुनावी मैदान में उतरने वाले अपनी-अपनी तैयारी में जुट गये हैं.
चुनावी मैदान में जो लोग उतरने वाले हैं, उनको यह जान लेना जरूरी है कि नामांकन में क्या-क्या जरूरी है. उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन की ओर से चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियम और निर्देश जारी किये गये हैं जिसे जान लेना जरूरी है. सबसे पहला तो है कि चुनाव लड़ने का मन बना रहे उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है. इससे कम उम्र है और आपने नामांकन कर दिया है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार किसी भी पद के लिए अधिक से अधिक चार सेट में नामांकन पत्र भर सकता है.
बताया जा रहा है कि शासन की ओर से जा निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र की कीमत 150 रुपये निर्धारित की गयी है. प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपये होगा. वहीं बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी. अगर उम्मीदवार आरक्षण कोटे से आता है तो उसे नामांकन पत्र व जमानत राशि का आधा ही देना होगा.
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पंचायत चुनाव को लेकर एक नियम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार प्रधान पद के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा, जो उसी पंचायत का रहने वाला है. साथ ही उसके प्रस्तावक को भी उसी पंचायत का निवासी होना होगा. ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबधित कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है.
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इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार का रिकॉर्ड अपराधिक वाला रहा है, तो उसे नामांकन के वक्त यह बताना होगा. उसे अनुलग्नक-1 भरना होगा. साथ ही आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा.