पटना. राज्य में प्याज का कोई भी खुदरा और थोक व्यापारी अब सरकार की तरफ से निर्धारित अवधि और मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा. प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने बिहार व्यापारिक वस्तु की अनिवार्य सूची में प्याज को जोड़ दिया है.
खाद्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है. इसके जरिये वह प्याज व्यापारियों पर निगरानी कर सकेगा. खासतौर पर इसके जरिये विभाग राज्य कालाबाजारी को नियंत्रित करेगा. इससे प्याज के मूल्य को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. हालांकि, यह नियम किसानों पर लागू नहीं होगा.
इसके मुताबिक प्याज की खरीदी, बिक्री, वितरण और भंडारण को जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार नियंत्रित कर सकेगी. अधिसूचना में साफ कर दिया गया है कि राज्य में प्याज का कोई भी खुदरा और थोक व्यापारी किसी भी समय सरकार की तरफ से निर्धारित अवधि और मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा. हालांकि, इस आदेश का राज्य के बाहर प्याज के परिवहन और वितरण पर असर नहीं पड़ेगा.
यही नहीं, प्याज के आयात पर यह नियम लागू नहीं होंगे. अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह प्याज के आयातकर्ताओं को यह निर्देशित करे कि वे अपने स्टॉक और उसकी प्राप्तियों की घोषणा करें. उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना के जरिये बिहार व्यापारिक वस्तु आदेश 1984 में संशोधन किया गया है.
Posted by Ashish Jha