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घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
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ससुराल में पत्नी के साथ मारपीट हुई तो पति जिम्मेदार
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अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
Domestic violence : ससुराल में अगर पत्नी को किसी भी तरह की चोट लगती है तो उसके लिए पति जिम्मेदार होगा. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही.
पत्नी को पीटने वाले एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पर ससुराल में चाहे उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार ने ही हमला किया हो, लेकिन जिम्मेदारी महिला के पति की ही होगी.
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने उक्त व्यक्ति पर सख्त टिप्पणी की और उसे जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी शख्स की यह तीसरी शादी है और वह अपनी पत्नी को क्रिकेट बैट से पीटता था. उसकी पत्नी की भी यह दूसरी शादी है और उसका यह आरोप है कि उसका पति दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसे पीटता था. इतना ही नहीं उसके सास-ससुर भी उसके साथ मार-पीट करते थे.
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी व्यक्ति से कहा-आप किस तरह के आदमी हैं? आप अपनी पत्नी को बैट से पीटते हैं उसे गर्भपात के लिए मजबूर करते हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि ससुराल में पत्नी के साथ अगर किसी भी तरह की अमानवीयता होती है तो उसके लिए पति ही जिम्मेदार है.
Posted By : Rajneesh Anand