पटना हाईकोर्ट ने एसटीइटी परीक्षा(STET Re exam 2021) में कदाचार और कुव्यवस्था फैलाने के आरोपित छात्रों को बड़ी राहत दी है. और उन 106 छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है जिनपर कदाचार व कुव्यवस्था फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अब इन छात्रों के लिए भी एक मौका सामने होगा.
पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन 106 छात्रों के लिए फिर एक बार विशेष परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है. इस परीक्षा का आयोजन तीन महीने के अंदर कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है. 11 छात्रों के द्वारा कोर्ट में दी गयी अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज ने यह फैसला दिया.
बता दें कि सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाकर छात्रों ने हंगामा मचाया था. साथ ही कुछ छात्रों ने गया के जिला स्कूल सेंटर में कदाचार और कुव्यवस्था को लेकर हंगामा मचाया था. जिसके बाद परीक्षा समिति ने परीक्षा ही रद्द कर दी थी और दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया था.
दोबारा आयोजित कराई गई परीक्षा में 106 उन छात्रों को परीक्षा देने से वंचित रखा गया था जिनके उपर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. इन छात्रों पर भविष्य में भी STET की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी. वहीं छात्र पक्ष के वकील ने परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा लिए गए परीक्षा में इन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जाने को गलत व अन्याय बताया था. अदालत के फैसले के बाद अब समिति इन छात्रों के लिए फिर एक परीक्षा आयोजित करेगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan