अनिकेत त्रिवेदी, पटना. अगर कोई रियल इस्टेट कंपनी बगैर रेरा से रजिस्ट्रेशन कराये सोशल मीडिया पर फ्लैटों की बुकिंग, ऑफर या प्रचार करती है तो उस पर कार्रवाई होगी.
रेरा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार केवल प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के माध्यम से किया गया इस तरह का प्रचार-प्रसार ही अवैध नहीं है. निर्माण कंपनी इस तरह के मामलों में सोशल मीडिया का भी सहारा नहीं ले सकती.
गौरतलब है कि पटना व आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जो बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन के अवैध है.
रेरा के अधिकारी आरबी सिन्हा ने बताया कि चूंकि अखबार या किसी प्राइवेट चैनल पर इस तरह के प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान करना पड़ा है, जबकि सोशल मीडिया पर प्रचार निशुल्क है.
अब कई मामलों में देखा जा रहा है कि बगैर रेरा से रजिस्ट्रेशन कराये ही लोग सोशल मीडिया पर नवनिर्मित या निर्माणाधीन अपार्टमेंट आदि के फ्लैटों की जानकारी, फोटाे साझा कर रहे हैं. कई बार सोशल मीडिया में ही फ्लैट बुकिंग के लिए फोन नंबर आदि मुहैया करा दिया जाता है. जबकि किसी भी परिस्थिति में बगैर रेरा से रजिस्ट्रेशन कराये प्रचार-प्रसार करना बुकिंग करना गलत है.
रेरा की ओर से बताया गया कि सर्कुलर जारी कर पुलिस विभाग को यह निर्देश भेज दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई अपार्टमेंट आदि का निर्माण हो रहा है तो स्थानीय थाना जाकर वहां इस बात की जांच कर सकता है कि इस अपार्टमेंट का रेरा से रजिस्ट्रेशन कराया गया है कि नहीं. अगर, रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मामला सामने आता है तो थाना इसकी सूचना रेरा को भेजे. रेरा इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा. गौरतलब है कि अगर शुरुआती स्थिति में जांच हो जाती है तो ग्राहक भी ठगा जाने से बच जाते हैं.
Posted by Ashish Jha