पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) में पहली बार किसी महिला को सजा सुनायी गयी है. मामला बिहार (Bihar) के भागलपुर (Bhagalpur) जिले का है. स्पेशल पॉक्सो जज रोहित शंकर की अदालत ने एक छात्रा के साथ किशोर द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में सहयोग के लिए आरोपी की बहन को छह माह की सजा सुनायी है.
सोमवार को मोजाहिदपुर मोहल्ला निवासी पिंकी को पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत सजा सुनायी है. पिंकी को जेल में बिताये गये अवधि काटकर सजा भुगतने को कहा गया है. पिंकी शनिवार को ही मुजरिम साबित हुई थी. पिंकी पर आरोप लगाया गया था कि उसे भाई की हर करतूत की जानकारी थी.
उसने पीड़िता की मदद करने के बजाये गंदे कामों में छोटे भाई का साथ दिया. सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की. पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा सुनायी गयी है.
मोजाहिदपुर थाना अंतर्गत घटना 2016 का है. मोजाहिदपुर मोहल्ले के एक किशोर ने एक छात्रा का अपहरण कर घर में रखा. कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. किशोर के चंगुल से 15 वर्षीया छात्रा जब भागकर घर पहुंची, तो परिजनों को पूरी आपबीती सुनायी. मामले पीड़ित के परिजनों ने मोजाहिदपुर थाना में केस दर्ज कराया था.
Posted By: Utpal kant