jharkhand land scam latest news, land scam in jharkhand latest update धनबाद : धनबाद के चार अंचलों और रांची के बड़गाईं अंचल में जमीन खरीद-बिक्री और दस्तावेज में हेराफेरी की जांच सीआइडी करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और धनबाद भूमि के उपायुक्तों द्वारा जमीन दस्तावेज में की गयी जमीन की जांच सीआइडी से कराने का आदेश दिया है. विभाग को यह आदेश तीन फरवरी को मिला है. इस जांच के दायरे में धनबाद के आठ अंचलाधिकारी सहित रांची जिला के एक अंचलाधिकारी आयेंगे. साथ ही चार जिला अवर निबंधक, चार अंचल निरीक्षक, सात लिपिक और 13 अंचल उप निरीक्षक की संलिप्तता पायी गयी थी.
इन्हें संबंधित विभाग ने शो-कॉज भी किया था. गौरतलब है कि उपायुक्त रांची और उपायुक्त धनबाद ने अपनी रिपोर्ट में जमीन के दस्तावेज में की गयी छेड़छाड़ के मामले में एनआइसी के कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जतायी है. इनको जांच से बाहर रखने को कहा गया था. इसके बाद भू-राजस्व विभाग के सचिव ने लिखा था कि विभाग पहले से ही इस मामले की जांच करता रहा है. विभाग पूरे मामले की गहराई से जांच कराना चाहता था. इस मामले पर मुख्यमंत्री से सीआइडी जांच कराने का आग्रह विभागीय स्तर पर किया गया.
रांची और धनबाद में हुई गड़बड़ियों पर सचिव ने की थी सीअाइडी जांच की अनुशंसा
नौ सीओ, चार रजिस्ट्रार चार सीआइ सहित 20 कर्मचारी हैं जांच के घेरे में
धनबाद के गोविंदपुर, बलियापुर व बाघमारा अंचल में हुई थी गड़बड़ी
रांची के बड़गाईं अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री में हुई गड़बड़ी पर कार्रवाई की अनुशंसा
धनबाद जिले के विभिन्न अंचलों में हेराफेरी के एक सौ से अधिक मामलों की शिकायत भू-राजस्व विभाग को मिली थी. इसके बाद विभाग के तत्कालीन सचिव केके सोन ने धनबाद के उपायुक्त को 2 सितंबर 2020 को पत्र लिखकर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ 15 दिनों में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया. जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में आठ अंचलाधिकारी, चार जिला अवर निबंधक, चार अंचल निरीक्षक, सात लिपिक और तेरह अंचल उप निरीक्षक की प्रथमदृष्टया संलिप्तता पायी गयी थी.
प्रभात खबर ने धनबाद व रांची में भूमि घोटाले का मामला प्रमुखता से उठाया था. प्रभात खबर ने धनबाद भूमि घोटाले को कई किस्तों में छापी थी. धनबाद जिले के गोविंदपुर, धनबाद, बलियापुर और बाघमारा अंचल में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री हुई थी. गैरमजरुआ जमीनें बेच गयीं. ऑनलाइन खाता और प्लॉट में हेराफेरी कर दाखिल खारिज किया गया.
Posted By : Sameer Oraon