jharkhand tablighi jamaat latest news,release Tablighi Jamaat members in jharkhand घाटशिला : घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने तबलीगी जमात के 11 विदेशी नागरिकों को शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह और मिथिलेश सिंह थे. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी डीजी बोस थे. बरी होने के बाद विदेशी नागरिकों ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था.
गौरतलब है कि लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में जादूगोड़ा के पूर्व थाना प्रभारी राजीव रंजन के बयान पर 11 विदेशी नागरिकों के खिलाफ सात अप्रैल 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इनमें गुलोबोदिन अब्दुलावे, याही दिहाई, मा मिनाही, मा मारियली, रुस्तम नुरकरीम उलाऊ, साकिर साह अकानुवेह, जाकिर चाकिनोवोव, इस्माइल मिसानूलोव, जहानरूबुक चायनालिव, इस्लामिक नुरगाजिव और इलियास मायानोव शामिल हैं. तबलीगी जमात लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
ये सभी विदेशी नागरिक 24 मार्च 2020 की रात दो बजे रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र की रड़गांव मसजिद में मिले थे. पहले इन्हें कोरेंटिन में रखा गया, जहां इनकी मेडिकल जांच करायी गयी. बाद में इन्हें सीटीसी मुसाबनी के स्वांसपुर ब्लॉक-6 में कोरेंटिन कर रखा गया. सात अप्रैल को 14 दिनों का कोरेंटिन समाप्त होने पर इनके पासपोर्ट/वीजा की जांच की गयी और उनसे पूछताछ की गयी. इन 11 लोगों में से सिर्फ एक विदेशी नागरिक गुलोमोदिन अब्दुलावेव हिंदी बोलता है. वहीं, शेष नागरिक अपने देश की भाषा बोलते हैं. सात अप्रैल को ही इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
तमाड़ की रड़गांव मसजिद में 24 मार्च 2020 को मिले थे 11 विदेशी नागरिक
पुलिस ने तमाड़ थानाके बजाय जादूगोड़ा थान में दर्ज करायी थी प्राथमिकी
विदेश नागरिकों के खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पायी पुलिस
इस मामले के छह माह बाद सभी 11 विदेशी नागरिकों को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. इसके बाद इन्हें घाटशिला उपकारा से जमशेदपुर ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम सुनवाई तक रखा गया था. पिछले दिनों कोर्ट ने इनका वीजा और पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था.
पुलिस ने 11 विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन उल्लंघन की धारा 44 (बी) के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन इस मामले में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी. इस कारण कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया. कोर्ट ने कोई जुर्माना भी नहीं लगाया. मामला तमाड़ थाना क्षेत्र की रड़गांव मसजिद का था, लेकिन जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज हुई है. हमारा अगला कदम मुआवजे के लिए होगा.-बीरेंद्र सिंह, अधिवक्ता, बचाव पक्ष
Posted By : Sameer Oraon