UPSC Civil Service Exam News : यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने के मामले में केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अभ्यर्थियों को एक और मौका दे सकता है. यह मौका उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये थे और उनका अवसर समाप्त हो गया.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह कहा कि केंद्र सरकार और यूपीएससी अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा, लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार के लिए यानी 2021 की परीक्षा के लिए होगा. यह मौका वैसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 2020 में अपना अंतिम प्रयास किया था और जिनकी आयु समाप्त नहीं हुई थी.
केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में यह कहा गया कि इस मौके को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और भविष्य में कोई भी इस आधार पर छूट की मांग नहीं कर सकेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वे केंद्र के नोट को खुद पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह सीधा नहीं है और इसमें शर्तें शामिल हैं. मामले की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Service Exam) में एक मौका दिये जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कही. गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र ने अभ्यर्थियों को एक और मौका दिये जाने से इनकार किया था. जिसके बाद की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम आपसे उम्रसीमा बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ एक मौके की रियायत देने की बात कह रहे हैं, वह भी इसलिए क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है.
Centre agrees in Supreme Court to give an extra chance to Civil Service aspirants who had given their last attempt in the UPSC exam in October 2020. pic.twitter.com/6ySS9OMwQX
— ANI (@ANI) February 5, 2021
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गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया था कि जबतक मामले की सुनवाई पूरी नहीं जाती, आयोग वर्ष 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता है.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को निर्देश दिया था कि शपथ पत्र दाखिल करके यह बताएं कि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सहमत नहीं है.
Posted By : Rajneesh Anand