पटना . इंडिगो एयरलाइंस के पटना एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या मामले के बजाय आरोपित रितुराज सिंह को रामकृष्णा नगर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस ने जेल भेज दिया.
पुलिस द्वारा उसे न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जहां से फुलवारी जेल भेज दिया गया है. लेकिन, इसमें भी यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इतने बड़े मामले में पुलिस ने उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि आर्म्स एक्ट के केस में क्यों जेल भेज दिया?
बताया जाता है कि रितुराज सिंह के घर में आर्म्स बरामद होने के बाद रामकृष्णा नगर थाने में आर्म्स एक्ट के केस संख्या 44/21 दर्ज किया गया था. उसके पास से 7.65 एमएम की पिस्टल बरामद की गयी थी और पुलिस के बयान पर केस दर्ज किया गया था.
जानकारी के अनुसार, चूंकि रूपेश सिंह हत्याकांड में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत फिलहाल आर्म्स एक्ट के केस में उसे जेल भेजा गया है. अब रूपेश सिंह के केस में आवश्यक प्रक्रिया करने के बाद पुलिस रिमांड करेगी.
शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष रामाशंकर सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट में नामजद केस दर्ज किया गया था. जबकि रूपेश सिंह मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस केस में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में रिमांड किया जायेगा.
रितुराज सिंह ने रूपेश सिंह हत्याकांड में अपनी संलप्तिता को स्वीकार कर लिया है. उसने अपने दिये गये बयान में तीन साथियों के साथ मिल कर रूपेश सिंह की हत्या करने की जानकारी दी है. इसके साथ ही यह भी बताया है कि वह हत्या करने के बाद रांची भाग गया था. तीन अन्य साथी कहां हैं, इस बात की जानकारी उसे नहीं है.
रूपेश सिंह की हत्या करने में इस्तेमाल हुए पिस्टल को जांच के लिए एफएसएल भेजा जायेगा. यहां इस बात की जानकारी ली जायेगी कि उक्त पिस्टल से फायरिंग हुई थी या नहीं. यह पुलिस के लिए साक्ष्य होगा, जो सजा दिलाने में काम आयेगा. इसके साथ ही रूपेश सिंह हत्याकांड मामले की स्पीडी ट्रायल करायी जायेगी.
Posted by Ashish Jha