JPSC Update, jpsc latest news रांची़ : रांची के तत्कालीन एलआरडीसी व जेपीएससी के पूर्व सचिव रतिकांत झा को आदिवासी जमीन खरीदने की अनुमति देने के मामले में हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जज अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद प्रार्थी रतिकांत झा के खिलाफ दर्ज मामले में लिये गये संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि निचली अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान गलत है. इनके ऊपर कोई भी मामला नहीं बनता है.
एलआरडीसी ने जो आदेश पारित किया था, वह उनके अधिकार में था. सीओ, सीआइ, क्रेता व विक्रेता ने भी शपथ पत्र दायर किया था, जिसके आधार पर उन्होंने आदेश पारित किया था. इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. यदि इसमें कही कोई गड़बड़ी भी थी, तो अपील का मामला बनता है. श्री पिपरवाल ने संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. सीबीआइ की ओर से प्रार्थी की दलील का विरोध किया गया.
Posted By : Sameer Oraon