Sushant Singh Rajput Case : बंबई हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वह अच्छे इंसान थे. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक सुनवाई के दौरान की. बता दें कि बीते साल ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था.
बंबई हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एम एस कार्णिक की पीठ ने राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि सुशांत के चिकित्सकीय पर्चे के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े करने के मामले में प्रियंका और मीतू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है.
जस्टिस शिंदे ने कहा, मामला कुछ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा देखकर कोई भी यह कह सकता था कि वह मासूम और सीधे और अच्छे मनुष्य थे. बांद्रा पुलिस ने सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह एवं मीतू सिंह और दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ सात सितंबर को मामला दर्ज किया था. यह प्राथमिकी राजपूत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर दर्ज की गयी थी. रिया ने अपनी शिकायत में दावा किया कि इन लोगों ने साजिश रची और एक सरकारी अस्पताल के पर्चे पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का झूठा परामर्श लिया और उसकी खुराक एवं मात्रा संबंधी सलाह लिये बिना अभिनेता को दवा दी.’
गौरतलब है कि सुशांत 14 जून, 2020 को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत मिले थे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) इस मामले की जांच कर रहा है. उल्लेखनीय है कि राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच से नाराज उनके पिता के के सिंह ने बिहार पुलिस के समक्ष रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज कराया था. उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया.
Posted By : Avinish kumar mishra